मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: युवाओं को मिलेगा बिना ब्याज ऋण

मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना

जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य के युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) शुरू की है। इस योजना के तहत युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी अनुदान और CGTMSE फीस का पुनर्भरण प्रदान किया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।


योजना का उद्देश्य

राजस्थान के मूल निवासी युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके जरिए सरकार युवाओं को आर्थिक सहायता देकर छोटे और मध्यम व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।


पात्रता (Eligibility)

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • फर्म, कंपनी या साझेदारी के मामले में कम से कम 51% हिस्सेदारी 18–45 वर्ष के व्यक्ति की होनी चाहिए।
  • आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए
  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

शिक्षा के अनुसार ऋण सीमा

  • सेवा और व्यापार क्षेत्र: अधिकतम 3.5 लाख रुपये
  • विनिर्माण क्षेत्र: अधिकतम 7.5 लाख रुपये
  • मार्जिन मनी अनुदान: ऋण राशि का 10% (अधिकतम 35,000 रुपये)
  • ब्याज अनुदान: 100% ब्याज अनुदान
  • सेवा और व्यापार क्षेत्र: अधिकतम 5 लाख रुपये
  • विनिर्माण क्षेत्र: अधिकतम 10 लाख रुपये
  • मार्जिन मनी अनुदान: ऋण राशि का 10% (अधिकतम 50,000 रुपये)
  • ब्याज अनुदान: 100% ब्याज अनुदान

ऋण अवधि

इस योजना के तहत प्राप्त ऋण को अधिकतम 5 वर्षों में चुकाना होगा।


इन बैंकों से मिलेगा ऋण

इस योजना के तहत निम्न वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध होगा:

  • राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  • स्मॉल फाइनेंस बैंक
  • अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
  • राजस्थान वित्त निगम
  • भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत निजी बैंक

आवश्यक दस्तावेज

आवेदन के लिए निम्न दस्तावेज जरूरी होंगे:

  • शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • SAN और उद्यम पंजीयन प्रमाण पत्र
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज

इन गतिविधियों पर नहीं मिलेगा लाभ

योजना के अंतर्गत कुछ गतिविधियों को शामिल नहीं किया गया है:

  • 15 लाख रुपये से अधिक लागत वाले व्यावसायिक परिवहन वाहन
  • केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित उत्पाद या गतिविधियां
  • खनन और रियल एस्टेट से संबंधित गतिविधियां
  • NGO या ट्रस्ट द्वारा संचालित गतिविधियां

ऐसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवार SSO राजस्थान पोर्टल पर लॉगिन करके एम्प्लॉयमेंट/स्वरोजगार पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ई-मित्र केंद्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

Ravindra Singh Avatar

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